दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर, पेंशन न मिलने पर ऐसे करें अपनी शिकायत दर्ज

प्रत्येक राज्य की सरकार अपने प्रदेश के निसहाय व गरीब नागरिक के लियें नयी योजना शुरू करती है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे विकलांग भाइयों व बहनों के लियें विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो. इस योजना के तहत आवेदन करने वाले दिव्यांग भाई व बहनों को हर महीने वित्तियें सहायता पेंशन प्रदान की जाती है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे जो आवेदन भी कियें और उनकी पेंशन सही समय व पूरी नही मिलती है, तो आपको बता दे वे बेफिक्र हो जाएँ क्युकी आज इस लेख के माध्यम से दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर की जानकारी प्रदान की जाएगी. जिसकी मदद से पेंशन सम्बंधित किसी भी समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते है –

दिव्यांग पेंशन योजना 2024  

उतर प्रदेश सरकार वर्ष 2016 में विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत की गयी. जिसके तहत विकलांगों को 500 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाते है,  समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। विकलांग पेंशन के अंतर्गत जो व्यक्ति शारीरिक रूप से 40% व इससे अधिक विकलांगता का शिकार है वह इस योजना का फॉर्म भर के लाभ प्राप्त कर सकता है. जसके लियें बैंक खाता खुलवाना जरूरी रहता है

दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर

आपको बता दे बहुत से लोग ऐसे है जो पेंशन का लाभ पहले प्राप्त करते थे परन्तु अब उन्हें किन्ही कारणों से नही मिल रहा है ऐसे में वे हर बार पेंशन चेक करने के लिय बैंक में जाते है, और निराश होकर वापस लोट आते है, तो अब आप चिंता मत करें और इस आर्टिकल में दियें गएँ  टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से  संपर्क करें –

दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर 

उत्तर प्रदेश के  दिव्यांगजन सशक्तीकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिव्यांग या विकलांग जनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी देने के लिए दिव्यांग पेंशन टोल फ्री हेल्पलाइन-18004190001 का शुभारंभ किया। जो कि एकीकृत समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया किया गया।जिसकी मदद से आप विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन सम्बंधित समस्याओं को इस नंबर पर संपर्क कर हल कर सकते है. और इस फोन नंबर 91-522-2287267 पर भी संपर्क कर सकते है.

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन से सम्बंधित किसी भी समस्या के लियें नीचे बताएं गएँ नंबर पर संपर्क करें

  • पता – 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001 (उत्तर प्रदेश)
  • विकलांग पेंशन हेल्पलाइन नंबर – 18004190001
  • इमेल आईडी –  dir[dot]hwd-up[at]gov[dot]in
  • हेल्पलाइन फोन नंबर+91-522-2287267

इसे भी पढ़ें- वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें 

(अक्सर पूछें जाने वाले प्रश्न) FAQ 

UPदिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन हेल्पलाइन फोन नंबर क्या है?

हेल्पलाइन फोन नंबर +91-522-2287267 है जिसकी सहायता से आप पेंशन सम्बंधित समस्या या कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते है.

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन कैसे चेक करें?

आपको sspy.up.gov.in की वेबसाइड पर जाना होगा और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प को चुन कर समस्त जानकारी प्राप्त कर कर सकते है.

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना में कितनी सहायता दी जाती है?

हर महीने 500 रुपयें की.

UP विकलांग पेंशन 1500 कब से मिलेगी?

जल्द ही सरकार द्वारा दिव्यांग जन को 1500 रु महीने में देगी.

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