इंदिरा गांधी मातृ पोषण ऋण योजना राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय संतान से गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है।जिसमे दूसरी संतान के होने पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी. सर्वप्रथम वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 5 जनजातीय ज़िलों बाराँ, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में इस योजना को शुरू किया गया था, जो अब 33 जिलो में लागू कर दिया गया है, आज हम इस लेख में जानेंगे की महिलाओं को कितना पैसा और किन प्रक्रियाओं से मिलता है, चलियें जानते है –
इंदिरा गांधी मातृ पोषण ऋण योजना
यह एक ऋण योजना नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई. जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय संतान से गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। जिसके तहत, महिलाओं को 5 किश्तों में कुल ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana का प्रमुख उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है. जिसे महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवायें(ICDS) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लागू की गयी है.
इंदिरा गांधी मातृ पोषण ऋण योजना में कितना पैसा मिलता है
इस योजना के अंतर्गत जब महिला दूसरी बार गर्भवती होती है तो उसे आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है, जिसमे गर्भवती महिलाओं को कुल ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज निम्नलिखित टेबल की मदद से सभी किस्तों की जानकारी प्रदान करेंगे –
सभी क़िस्त | राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद |
पहली क़िस्त | गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में 1000 रुपयें दियें जाते है |
दूसरी क़िस्त | गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में 1000 रूपये |
तीसरी क़िस्त | गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में 1000 रूपये |
चौथी क़िस्त |
प्रसव के 15 दिनों के भीतर 2000 रूपये |
पांचवी क़िस्त | बच्चे के जन्म के 12 महीनों के भीतर दी जाती है। इस प्रकार, प्रत्येक क़िस्त में ₹1000 की राशि मिलती है. |
इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की आवेदन प्रक्रिया –
लाभार्थी महिलाएं इस योजना के लिए अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए, महिलाओं को अपना आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण और गर्भावस्था प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
यह योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य द्वितीय संतान से गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण में सुधार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है।
लाभार्थी महिलाओं के लियें नियम और शर्ते
इस योजना के तहत, महिलायें आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और नियमो को जानना बहुत जरूरी है जो इस प्रकार है-
- वह राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
- उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- वह द्वितीय संतान से गर्भवती होनी चाहिए।
- उसका परिवार की आय ₹5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
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