अगर आपने भी कन्या सुमंगला योजना के लियें आवेदन किया होगा तो आपको अब इन्तजार है, कि कन्या सुमंगला योजना का पैसा कब तक आएगा, आप बेफिक्र हो जाइये क्युकी इस लेख के माध्यम से आप सभी सवालों के जवाब आसानी से पा जायेंगे. यदि आप ने सही- सही फॉर्म भरा है और रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है तो कन्या सुमंगला योजना का पैसा 3 से 4 महीने में आपके खातें में आ जाएगा. आगे इस आर्टिकल में यह भी जानंगे की कितना पैसा मिलता है और किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है चलियें जानते है –
जैसा की आप सभी लोगो को तो पता ही होगा प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य की महिलाओं और बेटियों के लियें तरह -तरह की योजनायें लेकर हमेशा से आई है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब घर में या मध्यम परिवार में जन्म लेने वाली बालिका के लियें आर्थिक सहायता पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विवाह के समय महिलाओं को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है. समाज में महिलाओं के प्रति लोगो की घटिया विचारधारा को बदलना और महिला शसक्तिकरण को बढ़ावा देना चलियें आगे जानतें है –
कन्या सुमंगला योजना का पैसा कब तक आएगा
जिनके यहाँ बेटी है यदि उन परिवारों ने अपनी बेटी के लियें Sumangla Yojna में आवेदन किया था और वे इंतजार कर रहे है तो आपको बता दे की रजिस्ट्रेशन aproove होने के बाद सरकार द्वारा यह कन्या सुमंगला योजना का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4 महीने की अवधि के अंदर भेज दिया जाता है। यदि आप फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गयी है तो आप इस आधिकारिक वेबसाइड mksy.up.gov.in पर जाकर उस मिस्टेक को देख सकते है और आधिकारीक टीम से संपर्क कर समस्या साल्व कर सकतें है.
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कन्या सुमंगला योजना में पैसा कितना मिलता है –
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार के लियें योगी सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक/ डिप्लोमा/ डिग्री की पढ़ाई का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है जिसे 6 किस्तों में खातें में भेजा जाता है. अर्थात 15000 की सहायता धनराशी सरकार द्वारा बेटियों को दी जाती है, शादी के टाइम पर कन्या सुमंगला योजना के तहत ₹ 2 लाख या उससे अधिक धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है जो कि बालिका के उच्च शिक्षा व शादी के लियें बहुत की उपयोगी साबित होती है.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता
- लाभार्थी परिवार उत्तरप्रदेश का स्थाई निवासी हो और साथ में निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहियें.
- पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3.00 लाख रुपयें हो.
- परिवार में अधिकतम दो बच्चिय ही लाभ उठा सकती है
- परिवार द्वारा गोद ली हुई बच्ची का भी खाता खुलवा सकतें है.