मछली पालन के लिए सरकार कितना लोन देती है, कैसे ले लोन?

केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण विकास हेतु अपने-अपने स्तर की अनेक सरकारी योजनाये चला रही है, जैसे- पशुपालन, मछलीपालन(मतस्य पालन) जिससे ग्रामीण विकास के साथ- साथ रोजगार बढे और किसानो को अपना खुद का व्यवसाय करने का मौका मिले. जिसके लिए केंद्र सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का शुभारम्भ किया. इस योजना को आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत 2020-2023 में लागू किया गया. इसके तहत व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. पूरी जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को कृपया पूरा पढ़े-

पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)  को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसानो को निरन्तर प्रोत्साहित करना क्युकी ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का बढ़िया स्रोत है. अब मछली पालन के लिए नयी तकनीकी विकसित हो रही है इन तकनीको के मध्यम से कम जगह, कम पैसा, कम मेहनत में भी अच्छा मुनाफा मिल जाता है. तो चलिये जानते है कि मछली पालन के लिए सरकार कितना लोन देती है और किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है.

मछली पालन लोन: पीएम मतस्य संपदा योजना(PMMSY)

मछली पालन पैसा कमाने का एक बढ़िया जरिया है जिसे आप कम भूमि में भी व्यवसाय कर सकते है, मछली पालन व्यवसाय करने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार की अलग-अलग योजनाये शुरू की गयी है, यदि आप मतस्य पालन करना चाहते है तो आपको पैसो की जरूरत पड़ेगी कहा गया है व्यवसाय से पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है तो इसके लिए केंद्र सरकार pm मतस्य संपदा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मछली पालन के लिए बिना ब्याज के 1.60 लाख रूपए लोन प्रदान करते है जिसमे सब्सिडी भी मिलता है। जिसे आप घर बैठे लोन ले सकते है चलिए जानते है इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के लिए कौन से डिटेल होना जरूरी है –

मछली पालन के लिए सरकार कितना लोन देती है-

यदि आप भी मतस्य पालन के लिए लोन लेना चाहते है तो भारत सरकार मतस्य पालन संपदा योजन लायी है इस योजना के लिए भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किये है. मतलब की यदि आप लोन लेंगे तो सरकार की तरफ से 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. जिसमे से 25% सब्सिडी राज्य सरकार देगी.

मछली पालन लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जमीन का कागजाद
  • बैंक खाता पासबुक
  • 2 फोटो
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड

मछली पालन लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

  • मतस्य पालन लोन व्यवसाय के लिए आप केंद्र सरकार की ऑफिसियल वेबसाइड pmmsy.dof.gov.in पर जाए.
  •  फिर pmmsy का होम स्क्रीन पर दिख रहे डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है
  • अब नया पेज खुलेगा जिसमे आपको आवेदन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा जिसे सेलेक्ट करने पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा.
  • इसके पश्चात फॉर्म पूछे गए सभी डिटेल को सही-सही भरना है, फिर आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट करना है.
  • अब इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आप सरकार द्वारा शुरू की गयी नीली क्रान्ति से सम्बंधित मतस्य पालन सम्पदा योजना के तहत लोन ले सकते है.

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मतस्य पालन लोन कौन- कौन ले सकते है-

  1. मतस्य पालक 
  2. अनुसूचित जाती, जनजाति 
  3. मछली पालन करने वाले 
  4. स्वयं सहायता समूह वाले 
  5. fish former produsar organisation इत्यादि लोन के लिए अप्लाई कर सकते है.

PMMSY का उद्देश्य –

  • एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन करना.
  • भूमि और पानी के विस्तार के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना
  • मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक सहायता कर सार्थक रोजगार सृजित करना।
  • कृषि संबंधी जीवीए और निर्यात में मात्स्यिकी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना
  • मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना.

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