अक्सर ग्रामीण इलाकों में किसान भाई खेती के साथ -साथ पशुपालन भी करते है, चाहे वह गाय हो या भैस दोनों को पालते है इसी कड़ी में भारत सरकार ने किसानो के लियें खुशखबरी लेकर आई है कि यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति डेयरी खोलना चाहता है या 25 गाय पालकर दूध बेचना चाहता है तो उसे सरकार की तरफ से 31 लाख रुपयें तक की सहायता यानि कि 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो कि किसानो और बेरोगारो केलियें अच्छी योजना है आइयें जानते है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारें में विस्तार से –
देश में दूध की जितनी मांग है उस हिसाब से उतना उत्पादन नही होता है, दूध की समस्या को दूर करने के लियें सरकार द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 चलायी गयी है, जिसमे आप गायों को पालकर अपना डेयरी का धंधा शुरू कर सकते है, जिसके लियें सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी. आज इस लेख में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कैसे आवेदन करें व क्या क्या दस्तावेज व पात्रता लगेंगे की जानकारी प्राप्त करेंगे –
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023
देश की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा लोग ग्रामीण इलाके में रहते है ऐसे में इनके जिवोकोपर्जन का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है और वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 29.3 प्रतिशत है। दूध के उत्पादन में हमारा यूपी दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता कम है। भैसों के हिसाब से गायें को लोग कम पालते है, यूपी सरकार ने गाय के प्रति प्रोत्साहन बढाने के लियें सरकार 25 गायें पर 50 % की सब्सिडी प्रदान कर रही है
नयी अपडेट – यूपी सरकार द्वारा सबसे पहले गोरखपुर समेत 10 जिलों में तरह -तरह नस्ल की दुधारू गायों को पालने और डेयरी खोलने हेतु ऋण प्रदान कर रही है, जिसमें डेयरी खोलने के लिए 27 सितंबर तक आवेदन होंगे। 30 सितंबर को लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। 20 अक्टूबर तक उनके अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
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नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लाभार्थी के लियें पात्रता –
- आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का लाभार्थी होना चाहियें
- उसके पास कम से कम 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए
- लाभार्थी के पास न्यूनतम 250 वर्ग मीटर का जमीन होना चाहिए।
- गायों की ईयर टैगिंग अनिवार्य है, इसके साथ ही यूनिट स्थापित करने के लिए किसान के पास 0.5 एकड़ जमीन होना भी आवश्यक है
आवेदन के लियें दस्तावेज –
- आधार कार्ड/पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
- आवास प्रमाण पत्र और
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि.
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लियें आवेदन कैसे करें?
लाभार्थी पशुपालक किसान आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से 5 अक्टूबर 2023 तक कर सकते है जो कि कार्यालय या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
नंदिनी कृषक समृधि योजना से लाभान्वित जिले –
अभी इस योजना को 10 जिलों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली जिलों के पशुपालक किसानों के लिए लागू किया गया है।

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