अगर आप इंटरनेट पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं. कई बार आंधी-तूफान, अत्यधिक बारिश, ओले, सूखाड़, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान होने पर किसानों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा चुके हैं या करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि फसल बीमा राशि क्लेम कैसे किया जाता है? इस आर्टिकल में आगे हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम 2023:
फसल बीमा का क्लेम लेने के लिए जरूरी है कि आपने इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया हो. अगर आप बीमा करवा चुके हैं और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा क्लेम लेना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें :-
- अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल को नुकसान हुआ है, तो 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या संबंधित बीमा कंपनी को फसल नुकसान की जानकारी दें.
- इसके लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा. इस आवेदन में फसलों के नुकसान की पूरी जानकारी भरें. जैसे – फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल थी, खेत का कुल रकवा जितने में फसल बर्बाद हुआ है आदि.
- आवेदन फॉर्म के साथ खेत से जुड़े दस्तावेज तथा फसल बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी अटैच करें.
- आवेदन फॉर्म भरने के कुछ घंटे या दिन बाद कृषि विभाग अथवा संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि फसल नुकसान का निरीक्षण करने आएंगे.
- निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा फसल नुकसान का आकलन किया जाएगा. इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी.
- सबकुछ सही पाए जाने पर फसल नुकसान के अनुसार फसल बीमा क्लेम राशि आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी.
- इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप किसान कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 18001801551 या 1551 पर कॉल कर सकते हैं.
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बीमा क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची :
- फसल बीमा क्लेम फॉर्म
- आधार कार्ड
- वैलिड पहचान पत्र
- एड्रेस प्रूफ
- फसल बीमा पॉलिसी नंबर
- खेत से जुड़े दस्तावेज (भूलेख/भूमि पट्टिका)
- भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- बैंक अकाउंट
- पैन कार्ड
- फसल नुकसान की स्वघोषणा पत्र
कब मिलेगी बीमा क्लेम राशि :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम के लिए आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा फसल नुकसान की जांच की जाएगी. जांच के बाद उच्चाधिकारियों तक रिपोर्ट भेजी जाएगी. इसके बाद वहां से आवेदन पास होने पर किसानों के अकाउंट में बीमा क्लेम की राशि भेजी जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में सामान्यतः 15-30 दिनों तक का समय लगता है. हालांकि कई बार इससे पहले या इससे देरी से भी पैसे भेजे जाते हैं.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य बातें :
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है.
- इस योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है.
- इस योजना के तहत बारिश, आंधी-तूफान, ओले, सूखा जैसे किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है.
- इस योजना के तहत सभी प्रकार की फसलों का बीमा करवाया जा सकता है.
- फसल बीमा करवाने के लिए PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं. इसके अलावा आप नजदीकी बैंक या CSC केंद्र जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं.
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