Sukanya samriddhi Yojna 2023 के अन्दर सरकार ने बड़े बदलाव किये है. जिसे आज हम इस आर्टिकल के जरिये जानंगे, इस योजना कुछ नए नियम ऐड किये गए है. यदि आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है और आप उसका खाता खुलवाना चाहते है तो सरकार ने कुछ नए नियम लागू किये है जिसकी विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल में जानंगे-
केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए suknya samriddhi yojna चलाई जा रही है यह एक बचत योजना है।इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गयी . सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) में हर साल 250 रुपये –1.5 लाख रुपये जमा कर आप अपनी बच्ची के लिए लंबी अवधि में एक बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है जिसमें 8 फीसदी का मुनाफा मिलता है. वैसे तो वर्ष 2020 से ब्याज दर में कोई बदलाव नही किये गए है. लेकिन यदि आप खाता खुलवाना चाहते है तो इन नियमो जानना बहुत जरूरी है. सुकन्या समृद्धि योजना के क्या नियम है
अक्सर माता-पिता को अपने बच्चो के उज्जवल भविष्य को लेकर चिंता रहती है और ख़ास कर अपनी बेटी को लेकर, ऐसे में सरकार द्वारा बेटियों के लिए ssy को शुरू किया गया है. यह योजना बेटियों के लिए बेस्ट है क्युकी किसी अन्य सरकारी योजना 7.6 का ब्याज दर नही लगता है जिसमे कम आय वर्ग के माता-पिता भी इस योजना का लाभ उठा सकते है अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक अच्छी रकम इकठ्ठा कर सकते है.
सुकन्या समृद्धि योजना के क्या नियम है? 2023
SSY का खाता पहले 2018 तक 1000 रुपयें में खुलता था परन्तु जिसे 2019 में 250 रुपयें खाता खुलने लगा. इसी बदलाव के साथ ssy के नए नियम इस प्रकार है-
- ssy के अंतर्गत बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिये. जिसमे से केवल एक परिवार में 2 बेटी का खाता खुल सकता है परन्तु यदि दूसरी बार 2 जुड़वाँ बेटियां जन्म लेती है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है.
- 250 लेकर खाता खुलवा सकते है और साल भर में 1.50 लाख तक ही निवेश कर सकते है
- केवल बेटी के माता-पिता अथवा उसके कानूनी अभिभावक ही उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं।
- सुकन्या समृद्धि का खाता आप सभी सरकारी बैंक (जैसे- पोस्ट ऑफिस) में खुलवा सकते है और कुछ बड़े प्राइवेट बैंक में भी इसका खाता खोला जाता है
- 15 साल तक खाते में रूपया जमा किया जाता है परन्तु इसे 6 साल के ब्याज सहित 21 वर्ष पर ही निकलवा सकते है.
- आप हर साल अधिकतम 1.50 लाख तक निवेश कर सकते है.
- इस खाते में जमा राशि को इनकम टैक्स एक्ट-1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स से छूट दी गई है
- यदि बेटी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है तो पोस्ट आफिस अथवा बैंक में आवश्यक केवाईसी कराने के पश्चात वह स्वयं इस खाते का संचालन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए sukanya samriddhi yojna ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
सरकार द्वारा जारी किये गए – sukanya samriddhi yojna टोल फ्री नंबर से पता करें सभी जानकारी
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