हमारें समाज में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए सरकार निरंतर उन्हें आर्थिक मदद देने का प्रयास करती है, इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने पर मुखिया विहीन परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया है जिसके अंतर्गत up सरकार परिवार को 30,000 रुपयें की आर्थिक मदद देती है. आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानंगे की जिन परिवारों ने इस योजना 2023 के लिए आवेदन किया था उनकी पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट जारी हुई है, जिसे आप इस लेख के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल पर देख सकते है. जिसकी स्टेप-स्टेप प्रक्रिया आपको नीचे बताई गयी है.
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश, 2023
जैसा कि हम लोगो को पता है भारत एक कृषि प्रधान पुरुष प्रधान देश है जहाँ पर आधे से ज्यादा किसान है और जो कृषि से ही उनकी रोजी रोटी चलती है यदि अचानक घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो एक औरत के ऊपर दुखो का पहाड़ टूट जाता है. इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकमुश्त सहायता योजना यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की. जिसमे पहले 20 हजार रुपये दिए जाते थे परन्तु अब इसे बढ़ा दिया गया है. योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए ही लागू की गयी है.
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
शुरू की गयी | up मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी द्वारा |
कब शुरू हुई | 2020 में जो भी जारी है |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
ऑफिसियल वेबसाइड | nfbs.upsdc.gov.in |
लाभ | अचानक मुखिया की मृत्यु होने की दशा में 30,000 रुपयें आर्थिक मदद |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
पारिवारिक लाभ लिस्ट सूची, 2023 में जारी नयी लिस्ट देखें-
- आवेदक पारिवारिक लाभ योजना की नयी लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइड nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ.
- अब होम स्क्रीन पर दिख रहे कई विकल्पों में जनपद वार लाभाथियों का विवरण पर क्लिक करें.
- नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमे जिलों की लिस्ट दिखेगी, अब आप जिस जिले में निवास करते है उस पर क्लिक करें.
Tehsil Wise Summary Report of Parivarik Labh Yojna खुल जाएगा,
आप जिस तहसील से belong करते है उस पर क्लिक करें.
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ की लिस्ट में आप अपने ब्लॉक पर क्लिक करके तहसील वार रिपोर्ट देख सकते हैं.
इन प्रक्रियाओं के माध्यम से पारिवारिक लाभ योजना में अपना और अपने गाव या शहर की नयी लिस्ट देख सकते है और pdf डाउनलोड भी कर सकते है.
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पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता/ मापदंड
- लाभार्थी उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए
- मृतक मुखिया की उम्र 18 साल से ऊपर व 60 साल से ऍम होनी चाहियें. यदि मृतक व्यक्ति की उम्र इससेकम या ज्यादा हुई तो उसे लाभ नही मिलेगा.
- यह योजना सिर्फ राज्य के गरीब और कमजोर नागरिको के लिए है. जिसमे ग्रामीणों की वार्षिक आय 46000 से अधिक नही होनी चाहियें. शहरी की 56000 से अधिक नही होनी चाहियें.
- आवेदन फॉर्म तीन दिन के अन्दर समाज कल्याण कार्यालय में पहुँच जाना चाहियें.
- मृतक के परिवार अगर लाभ लेना चाहते है तो 1 वर्ष के अन्दर ही फॉर्म भरें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है?
जिसके यहाँ मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई हो और जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर है जिसकी वार्षिक आय 46000 से कम है वाही लाभ ले सकता है.
पारिवारिक लाभ योजना का पैसा कितना आता है?
30000 रुपयें.
आवेदन करने के कितने दिन बाद पैसा खातें में आता है?
आवेदन करने के 40 से 50 दिनों के अन्दर पैसा खातें में आ जाता है. जो रूपया उसकी पत्नी या माँ निकलवा सकती है.
पारिवारिक लाभ योजना कब लांच हुई?
वर्ष 2020 अक्टूबर उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा.
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