मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश 2023, जाने पूरी डिटेल- , फिर से शुरू

आज इस लेख के माध्यम से हम, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” की जानकारी लेकर आए हैं। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाओं की शादी के लिए राज्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि राज्य में गरीब, निराश्रित, निर्धन,तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए आर्थिक रूप से मदद दी जा सके। राज्य सरकार सगरीब बालिकाओं को उनके विवाह के लिए 51,000 रु की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। नीचे दिए गए लेख में इस योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां, जैसे― आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता व योजना से मिलने वाले लाभ इत्यादि जानकारियां लेख में दी गई हैं।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना –

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित / निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा व परित्यक्ता (परित्याग की गई महिला) के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ”मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” का शुभारंभ किया गया है।

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आर्टिकल के प्रमुख बिंदु

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्यमध्यप्रदेश
उद्देश्यनिराश्रित / निर्धन परिवार की कन्याओं, विधवाओं व परित्यक्ताओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता
कब से पुनः चालू21 अप्रैल 2022
official portal
mpvivahportal.nic.in

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत निर्धन व निराश्रित परिवारों की कन्याओं का विवाह राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया करा कर संपन्न कराया जाता है। इस योजना को सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया था, 2006 मे इसको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था जो 2015 मे बदलकर इसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कर दिया गया तथा 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा जारी रखा गया।

फिर चालू हो चुकी है कन्या विवाह योजना (नयी अपडेट)―

मध्यप्रदेश सरकार, कन्या विवाह योजना को पुनः प्रारंभ कर चुकी है। आपको बतादें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, 21 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत कर दी है. विवाह योजना के प्रभावी संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अतिसंवेदनशील होकर भूमिका निभाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता―

  • कन्या व कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूलनिवासी होने चाहिए।
  • शादी कर रहे जोड़े में लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
  • जो महिलाएं निराश्रित हैं और वे स्वयं के पुनर्विवाह के लिए अक्षम हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • जिन महिलाओं का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है और निर्धन हैं वे भी पुनः विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

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कन्या विवाह योजना के लाभ –

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों को ही मिलेगा। योजना में प्रति लाभ लेने वाली बेटी को 55000 रु के प्रावधान में 38000 रु की सामग्री व नवदंपत्ति के खुशहाल जीवन के शुभारंभ के लिए 11000 रु का चेक और 6000 रु आयोजन के व्यय में सरकार द्वारा प्रदान किए जाएँगे। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि आवेदन करने वाली बेटी के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।

आवेदन करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज―

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाणपत्र
  • बैंक अकाउंट विवरण
  • आय प्रमाणपत्र
  • पहचान पत्र
  • यदि महिला विधवा है तो उसके पूर्व पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
  • तलाकशुदा महिला के तलाक संबंधित कोर्ट के द्वारा प्रदत्त आवश्यक दस्तावेज, आदि .

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कैसे करें?

  1. सर्वप्रथम आपको “कन्या विवाह योजना” की आवश्यक बेवसाइट पर जाना है।
  2. इसके उपरांत बेव पेज मे application form दिखेगा, उस फॉर्म मे आपको आवेदिका की उचित जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे― नाम,पता, आधार नंबर, उम्र आदि।
  3. उचित आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, submit button पर जाकर फॉर्म सबमिट कर दीजिए
  4. उसके बाद आप लॉगिन कर दें,लॉगिन होने के बाद आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा

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